Insurance Claim Rejection: इन 5 गलतियों के कारण डूब सकता है आपका क्लेम! जानें बचने के तरीके

बीमा लेना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है यह सुनिश्चित करना कि जरूरत पड़ने पर क्लेम मिल जाए। अक्सर देखा गया है कि लोग सालों तक प्रीमियम भरते हैं, लेकिन क्लेम के समय बीमा कंपनी हाथ खड़े कर देती है। 2026 की ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार, लगभग 15% क्लेम केवल छोटी जानकारी छुपाने या गलत फॉर्म भरने के कारण रिजेक्ट हो जाते हैं।

Insurance Claim Rejection

1. जानकारी छुपाना (Non-Disclosure of Material Facts)

बीमा लेते समय अपनी बीमारी, धूम्रपान (Smoking) या शराब की आदत के बारे में सच बताएं।

Source:IRDAI Section 45के अनुसार, यदि आप पॉलिसी लेते समय कोई गंभीर जानकारी छुपाते हैं, तो कंपनी 3 साल के भीतर कभी भी आपकी पॉलिसी रद्द कर सकती है और क्लेम देने से मना कर सकती है।

2. नॉमिनी की जानकारी अपडेट न होना

कई बार लोग पॉलिसी लेते समय नॉमिनी का नाम तो डाल देते हैं, लेकिन बाद में उसे अपडेट नहीं करते। नॉमिनी की मृत्यु होने या कानूनी विवाद की स्थिति में क्लेम अटक सकता है।

  • टिप: हमेशा सुनिश्चित करें कि आपके नॉमिनी का आधार और बैंक डिटेल्स आपकी पॉलिसी से मेल खाते हों।

3. पॉलिसी लैप्स होना (Grace Period का ध्यान न रखना)

अगर आपने समय पर प्रीमियम नहीं भरा और ‘Grace Period’ (आमतौर पर 15-30 दिन) भी निकल गया, तो आपकी पॉलिसी ‘Lapsed’ मानी जाती है। लैप्स पॉलिसी पर कंपनी कोई क्लेम देने के लिए बाध्य नहीं है।

4. गलत दावों की जानकारी (Delayed Intimation)

अस्पताल में भर्ती होने या मृत्यु की स्थिति में कंपनी को सूचित करने की एक समय सीमा होती है।

Authenticity Check:General Insurance Councilकी गाइडलाइंस के अनुसार, सामान्यतः इमरजेंसी में 24-48 घंटों के भीतर सूचना देना अनिवार्य है। देरी होने पर क्लेम रिजेक्ट होने की संभावना बढ़ जाती है।

5. पॉलिसी के ‘Exclusions’ को न पढ़ना

हर पॉलिसी में कुछ चीजें कवर नहीं होतीं (जैसे कॉस्मेटिक सर्जरी, खुद को पहुंचाई गई चोट आदि)। लोग अक्सर ‘Terms and Conditions’ नहीं पढ़ते और बाद में क्लेम रिजेक्ट होने पर परेशान होते हैं।

FAQs: क्लेम से जुड़े आपके सवाल

Q1. क्या क्लेम रिजेक्ट होने पर शिकायत की जा सकती है?

हाँ, आप सबसे पहले कंपनी के ‘Grievance Officer’ को लिखें। अगर समाधान नहीं मिलता, तो आप Insurance Ombudsman (बीमा लोकपाल) के पास जा सकते हैं।

Q2. क्या 3 साल पुरानी पॉलिसी का क्लेम रिजेक्ट हो सकता है?

‘Incontestability Clause’ के तहत, अगर पॉलिसी 3 साल तक सफलतापूर्वक चली है, तो कंपनी ‘धोखाधड़ी’ के अलावा किसी और आधार पर क्लेम रिजेक्ट नहीं कर सकती।

Q3. कैशलेस क्लेम रिजेक्ट हो जाए तो क्या करें?

अगर कैशलेस रिक्वेस्ट रिजेक्ट होती है, तो आप खुद बिल भरकर बाद में ‘Reimbursement’ के लिए फाइल कर सकते हैं।


Sources & Authenticity Credits

  • IRDAI (Insurance Regulatory and Development Authority): क्लेम सेटलमेंट रेशियो और नियमों के लिए। Link
  • Insurance Samadhan: बीमा शिकायतों के विश्लेषण और डेटा के लिए।
  • National Consumer Disputes Redressal Commission (NCDRC): कानूनी फैसलों के संदर्भ के लिए।

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